एक से अधिक पत्नी होने पर पंचायत चुनाव लड़ सकते है
एक से अधिक पत्नी होने पर पंचायत चुनाव लड़ सकते है कि नहीं से जुड़ी खोज
क्या सरकारी कर्मचारी विधानसभा चुनाव लड़ सकता है
सरपंच चुनाव के नियम 2020 राजस्थान2020 सरपंच बनने के लिए कितने बच्चे होने चाहिए
राजस्थान पंचायत चुनाव 2020 की तारीख
चुनाव लड़ने की योग्यता
तीन बच्चों वाले चुनाव लड़ सकते हैं राजस्थान में कि नहीं लड़ सकते हैं
राजस्थान सरपंच बच्चे कितने होने
सरपंच के लिए संतान का नियम
पेज नेविगेशन
UP पंचायत चुनाव में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट, 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे!
सूत्र बता रहे हैं कि पंचायत चुनावों के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी तय होगी. ग्राम पंचायत चुनाव में महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 8वीं पास शैक्षिक योग्यता हो सकती है. वहीं, 12वीं पास उम्मीदवार ही लड़ सकेंगे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव. जिला पंचायत के महिला-आरक्षित वर्ग और क्षेत्र पंचायत के लिए न्यूनतम 10वीं पास होने पर सहमति बनी है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चनावों को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है. योगी सरकार पंचायत चुनावों की उम्मीदवारी को लेकर बड़े बदलाव कर सकती है. सूत्र बता रहे हैं कि दो से ज्यादा बच्चों वाले लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है. बताया जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए योगी सरकार ऐसा फैसला ले सकती है.
ऐसी खबर है कि पंचायत चुनावों के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी तय होगी. ग्राम पंचायत चुनाव में महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 8वीं पास शैक्षिक योग्यता हो सकती है. वहीं, 12वीं पास उम्मीदवार ही जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकेंगे. जिला पंचायत के महिला-आरक्षित वर्ग और क्षेत्र पंचायत के लिए न्यूनतम 10वीं पास होने पर सहमति बनी है.
m3Sarkari karmsari nahin lad sakte Panchayat Raj chunav
चुनाव लड़ने की योग्यता
तीन बच्चों वाले चुनाव लड़ सकते हैं राजस्थान में कि नहीं लड़ सकते हैं
राजस्थान सरपंच बच्चे कितने होने
सरपंच के लिए संतान का नियम
पेज नेविगेशन
UP पंचायत चुनाव में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट, 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे!
सूत्र बता रहे हैं कि पंचायत चुनावों के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी तय होगी. ग्राम पंचायत चुनाव में महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 8वीं पास शैक्षिक योग्यता हो सकती है. वहीं, 12वीं पास उम्मीदवार ही लड़ सकेंगे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव. जिला पंचायत के महिला-आरक्षित वर्ग और क्षेत्र पंचायत के लिए न्यूनतम 10वीं पास होने पर सहमति बनी है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चनावों को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है. योगी सरकार पंचायत चुनावों की उम्मीदवारी को लेकर बड़े बदलाव कर सकती है. सूत्र बता रहे हैं कि दो से ज्यादा बच्चों वाले लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है. बताया जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए योगी सरकार ऐसा फैसला ले सकती है.
ऐसी खबर है कि पंचायत चुनावों के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी तय होगी. ग्राम पंचायत चुनाव में महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 8वीं पास शैक्षिक योग्यता हो सकती है. वहीं, 12वीं पास उम्मीदवार ही जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकेंगे. जिला पंचायत के महिला-आरक्षित वर्ग और क्षेत्र पंचायत के लिए न्यूनतम 10वीं पास होने पर सहमति बनी है.
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खगड़िया। पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी जोरों पर है। अलौली प्रखंड में गुरुवार से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इधर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सियाराम सिंह ने कहा कि नामांकन प्रपत्र-06 में अभ्यर्थी अधिकतम दो सेटों में आवेदन जमा कर सकते हैं। नामांकन शुल्क नाजीर रसीद के माध्यम से जमा की जाएगी। जिला परिषद सदस्य के सामान्य कोटि के उम्मीदवार दो हजार रुपये तथा एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित-वन की महिला के लिए एक हजार रुपये जमा करना होगा। वहीं पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम कचहरी सरपंच पद सामान्य कोटि के उम्मीदवार के लिए एक हजार रुपये व आरक्षित कोटि के उम्मीदवार के लिए पांच सौ रुपये शुल्क नाजिर रसीद के साथ जमा होगा।
m8जबकि ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम कचहरी पंच के समान्य कोटि के उम्मीदवार को 250 रुपये एवं आरक्षित कोटि के उम्मीदवार को 125 रुपये जमा करना होगा। आरक्षित कोटि के लिए मूल जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। एक से अधिक सेटों में नामांकन करने पर दूसरे नामांकन पत्र में छायाप्रति लगेगा। प्रस्तावक उसी क्षेत्र का निर्वाचक होगा जिस क्षेत्र से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। प्रस्तावक की उम्र 21 वर्ष से कम नही होनी चाहिए। जिला परिषद पद के प्रत्याशी होने के लिए जिला के पंचायत आम निर्वाचन के निर्वाचक सूची का निर्वाचक होना अनिवार्य है। यदि दूसरे प्रखंड या अनुमंडल के अभ्यर्थी उस अनुमंडल निर्वाचन क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं तो वे नामाकंन के साथ मतदाता सूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे। मुखिया, सरपंच, पंसस पद के प्रत्याशी होने के लिए उस प्रखंड क्षेत्र का मतदाता होना अनिवार्य है।
a1ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम कचहरी पद का प्रत्याशी होने के लिए उस पंचायत के ग्रामीण क्षेत्र का निर्वाचक होना अनिवार्य है।
s1ये नहीं लड़ सकेंगे चुनाव
वहीं आगंनबाड़ी सेविका, विशेष शिक्षा योजना, साक्षरता अभियान, विशेष शिक्षा केन्द्रों में मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक, पंचायत के अधीन मानदेय अधीन अनुबंध पर कार्यरत शिक्षक, न्यायमित्र, विकास मित्र, पंचायत के अंतर्गत मानदेय पर कार्यरत दलपति, केंद्र या राज्य या स्थानीय प्राधिकार से पूर्णत: या आशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले शिक्षक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसके अलावा प्रोफेसर, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, कार्यरत गृह रक्षक, सरकारी वकील, लोक अभियोजक आदि भी पंचायत चुनाव लड़ने के पात्र नहीं होंगे।
इसके अलावा सेवा निवृत्त सरकारी सेवक, जनवितरण प्रणाली के अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता, कमीशन के आधार पर काम करने वाले अभिकर्ता, अकार्यरत गृह रक्षक, पंचायत निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी बन सकते हैं। वहीं सहायक सरकारी अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक जो केवल शुल्क पर नियुक्त किये जाते हैं पंचायत निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी बन सकते हैं। जिला पंचायतीराज पदाधिकारी सियाराम सिंह ने बताया कि नामाकंन पत्र भरने के साथ ही उम्मीदवारों को चुनाव संबंधी हर नियमों का पालन करना होगा।
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